Dairy Business Subsidy Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जो किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों को डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे वे उच्च गुणवत्ता वाली नस्लों की गाय खरीद सकें और अधिक दूध उत्पादन कर सकें।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यह योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो डेयरी फार्मिंग में अपना भविष्य देख रहे हैं। इस योजना के तहत, किसानों को साहीवाल, गिर, थारपारकर, और गंगातीरी जैसी उन्नत नस्लों की गायों की खरीद में मदद दी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
Dairy Business Subsidy Yojana के तहत सब्सिडी की जानकारी
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत सरकार डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है। कुल 62.5 लाख रुपये की लागत पर 25 दुधारू गायों की एक यूनिट बनाने के लिए किसानों को 31.25 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है। यह योजना विशेष रूप से छोटे और मझोले किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
शुरुआती चरण में यह योजना राज्य के 10 प्रमुख संभागीय मुख्यालयों में लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कम से कम 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए, साथ ही उनके पास पर्याप्त जमीन होनी चाहिए ताकि वे डेयरी यूनिट का संचालन सुचारू रूप से कर सकें।
Dairy Business Subsidy Yojana के तीन चरण
- पहला चरण: डेयरी यूनिट के निर्माण के लिए 25% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- दूसरा चरण: इस चरण में दुधारू गायों की खरीद, उनके बीमा और परिवहन के लिए 12.5% सब्सिडी दी जाती है।
- तीसरा चरण: अंत में, परियोजना की शेष लागत का 12.5% सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसान को वित्तीय रूप से पूरी मदद मिलती है।
इस प्रक्रिया के तहत, किसान डेयरी फार्मिंग के हर चरण में सरकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं और अपना डेयरी व्यवसाय सफलतापूर्वक चला सकते हैं।
पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी। इसके लिए किसानों को निम्नलिखित योग्यताएँ और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
- पात्रता
- आवेदक करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 3 साल का पशुपालन का अनुभव होना चाहिए।
- डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए 0.5 एकड़ भूमि और हरे चारे के लिए 1.5 एकड़ जमीन होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज
- पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Dairy Business Subsidy Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया बहुत ही सरल और सीधी है। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की संख्या अधिक होने पर किसानों का चयन लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा।
फिलहाल Dairy Business Subsidy Yojana अयोध्या, गोरखपुर, और अन्य प्रमुख जिलों में शुरू की जा चुकी है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की ओर से दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर सकते हैं और डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में कदम रख सकते हैं।